सूचना का अधिकार
राजस्थान सिन्धी अकादमी, जयपुर
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सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत सूचनायें
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1. |
संगठन की विशिष्टतायें, कृत्य एवं कर्तव्य |
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राजस्थान सिन्धी अकादमी की स्थापना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1979 में सिन्धी भाषा, साहित्य, कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु की गई थी। अकादमी की प्रमुख प्रवृतियों में सिन्धी लोक संस्कृति, लोक कला, भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में नवीन योजनाओं को क्रियान्वित करना एवं शोध कार्य को प्रोत्साहित करना, सिन्धी भाषा की श्रेष्ठ पुस्तकों, पत्रिकाओं, शोध ग्रंथों का प्रकाशन, उच्च कोटि के लेखकों, कवियों, विद्वानों को पुरस्कार, सम्मान, फेलोशिप एवं होनहार सिन्धी विद्यार्थियों को छात्रवृति प्रदान करना, सिन्धी संस्कृति व साहित्य के प्रचार-प्रसार तथा विकास हेतु राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं, गोष्ठियों, शिविरों, सर्वेक्षणों, सम्मेलनों, सेमीनारों आदि का आयोजना करना है। |
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2. |
अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य |
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अकादमी अध्यक्ष एवं सामान्य सभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अकादमी विधान की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत की जाती है। अकादमी सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि और शर्तों के अधीन की जाती है। सचिव अकादमी का कार्यकारी अधिकारी होता है। अकादमी सचिव के कर्तव्यों के अन्तर्गत सामान्य सभा एवं कार्यकारी सभा द्वारा पारित प्रस्तावों की कि्रयान्विति सुनिश्चित कराना, सामान्य/कार्यकारी सभा द्वारा प्रत्यायोजित प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों का विवरण, कार्यकारी सभा की आगामी बैठक में पेश करना। सचिव प्रशासक मण्डल द्वारा दिये गये अधिकारों के अन्तर्गत अकादमी के अभिलेखों और अन्य सम्पत्तियों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, अकादमी के प्राधिकारियों की ओर से कार्यालय का समस्त पत्र-व्यवहार, सामान्य सभा/कार्यकारी सभा/अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये अधिकार और शक्तियों का प्रयोग करना प्रमुख हैं।
अकादमी में कार्यरत कर्मचारी निर्दिष्ट किये गये कार्यों को सम्पादित करते हैं तथा समस्त कार्मिकों द्वारा अकादमी की सामान्य सभा, कार्यकारी सभा, अकादमी अध्यक्ष के दायित्वों के निर्वहन में सहयोग किया जाता है। |
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3. |
निर्णय लेने के प्रक्रम में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निगरानी/पर्यवेक्षण और जवाबदेही के माध्यम सहित |
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अकादमी सचिव कार्यकारी समिति द्वारा प्रस्तावित योजनाओं, गतिविधियो एवं प्रस्तावों को तैयार कर अकादमी अध्यक्ष से अनुमोदित करवाने के उपरान्त् अकादमी की सामान्य सभा के समक्ष प्रस्तुत करता है। उक्त प्रस्तावों पर अकादमी की सामान्य सभा द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाता है। सभी प्रकार की गतिविधियों/योजनाओं के क्रियान्वन संबंधी आदेश अध्यक्ष की अनुज्ञा से जारी किये जाते हैं। |
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4. |
कृत्यों के निर्वहन के लिये निर्धारित मानदण्ड |
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अकादमी के विभिन्न कृत्यों का निर्वहन अकादमी के विधान के अनुरूप संपादित किया जाता है । |
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5. |
कृत्यों के निर्वहन के लिये कर्मचारियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, मेन्युअल और अभिलेखों का विवरण |
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अकादमी के कर्मचारियों के कृत्यों के लिये सामान्य सभा द्वारा निर्देश दिये जाते हैं। अकादमी के कर्मचारियों की सेवा-शर्तो का निर्धारण राजस्थान सेवा नियम के अनुसार किया जाता है। |
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6. |
धारित या नियंत्रणाधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण |
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अकादमी के विभिन्न कृत्यों को सामान्य सभा/कार्यकारी सभा के निर्देशानुसार सम्पादित किया जाता है और अकादमी की विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों से संबंधित पत्रावली अकादमी के सचिव के नियंत्रण में रहती है। सामान्य सभा/कार्यकारी सभा/विभिन्न समितियों की प्रत्येक बैठक का कार्यवाही विवरण जारी किया जाता है तथा समस्त सदस्यों को उसकी प्रति उपलब्ध करवाई जाती है। |
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7. |
नीति निर्धारण व कार्यान्वन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधियों से परामर्श के लिये बनाई गई व्यवस्था |
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अकादमी की कार्ययोजना/गतिविधियों की जानकारी अकादमी की वेबसाईट पर उपलब्ध है साथ ही आम-जनता अकादमी की ई-मेल आईडी, दूरभाष एवं कार्यालय में व्यक्तिशः आकर अकादमी के पदाधिकारियों से परामर्श कर सकते हैं। |
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8. |
बोर्ड, परिषद् समितियों तथा अन्य निकायों का विवरण |
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अकादमी के विभिन्न कार्यकलापों के सुचारू संचालन हेतु सामान्य सभा द्वारा निम्न समितियां का गठन किया जाता रहा है:-
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9. |
अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका |
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अकादमी के अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची अकादमी की वेबसाईट पर उपलब्ध है। राजस्थान सिन्धी अकादमी में निम्न पद नाम धारी अधिकारी/कर्मचारी हैं :-
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1. सचिव 2. लेखाकार 3. शीघ्र लिपिक 4. लिपिक ग्रेड-प्रथम 5. लिपिक ग्रेड-द्वितीय 6. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी |
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10. |
अधिकारियों/कर्मचारियों का मासिक वेतन कुल परिलब्धियों सहित नियमों में उपबंधित क्षतिपूर्ति/मुआवजे/प्रतिकर की पद्वति सहित |
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अकादमी का अध्यक्ष अवैतनिक होता है। अकादमी सचिव के वेतन का निर्धारण राज्य शासन द्वारा किया जाता है तथा कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप वेतनमान दिया जाता है। |
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11. |
सभी योजनाओं का विवरण दर्शाते हुये संस्था की प्रत्येक शाखा के लिये आवंटित बजट,प्रस्तावित खर्च तथा किये गये वितरण का प्रतिवेदन |
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राजस्थान सिन्धी अकादमी की सभी गतिविधियों/योजनाओं हेतु राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान में से अकादमी की कार्यकारी सभा द्वारा बजट आवंटित किया जाता है। अकादमी के अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों हेतु राज्य सरकार द्वारा आयोजना भिन्न मद के अन्तर्गत बजट राशि पृथक से उपलब्ध कराई जाती है। व्यय का समस्त लेखा-जोखा अकादमी के लेखाकार द्वारा रखा जाता है। |
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12. |
अनुदान प्राप्त कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति आवंटित रकम और ऐसे कार्यक्रमों के हितग्राहियों का विवरण |
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अकादमी के समस्त कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान से किये जाते हैं। अकादमी को राज्य सरकार के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्रोत से अनुदान प्राप्त नहीं होता है। |
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13. |
संस्था द्वारा दी गई रियायतों, सुविधाओं, अनुज्ञा पत्रों या मंजूर किये गये प्राधिकारों को प्राप्त करने वालों का विवरण |
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अकादमी द्वारा विभिन्न सिन्धी सामाजिक/शैक्षणिक संस्थाओं को कार्यक्रम आयोजन हेतु निश्चित राशि का आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। |
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14. |
इलेक्ट्रानिक रूप से उपलब्ध सूचनायें |
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इलेक्ट्रानिक रूप में राजस्थान सिन्धी अकादमी की स्थापना से आज दिनांक तक नियुक्त अध्यक्षों/सचिवों की सूची, अकादमी के उद्देश्य, अकादमी विधान, अकादमी के प्रमुख अवार्डस आदि की सूचना अकादमी की वेबसाईट www.rajsindhiacademy.com पर उपलब्ध है। |
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15. |
सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण पुस्तकालय या अध्ययन कक्ष के कार्यकारी घंटे यदि लोक उपयोग के लिये रखा गया है तो उसके विवरण सहित |
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अकादमी पुस्तकालय का उपयोग राज्य के समस्त नागरिकों द्वारा किया जा सकता है। सचिव की अनुज्ञा से पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकें निश्चित अवधि के लिये प्राप्त की जा सकती है। अकादमी का पुस्तकालय समस्त कार्यदिवसों में खुला रहता है। |
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16. |
लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पद नाम तथा अन्य विवरण |
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अकादमी से संबंधित सूचनायें अकादमी कार्यालय : अकादमी संकुल, जे-15, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302 004 तथा अकादमी की ई-मेल आई.डी. rajsindhiacademy@gmail.com के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। |
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ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए,प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा |
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यथा समय पालना की जाती है। |